विवाह, दशगात्र,आदि कार्यक्रमों के लिए अनुमति जरूरी-
विवाह, दशगात्र,आदि कार्यक्रमों के लिए अनुमति जरूरी-
जारी आदेश के अनुसार विवाह, अंत्येष्टी, दशगात्र अथवा इससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अथवा संबंधित अनुभागीय दंडाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।
समस्त प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस तथा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर प्रतिबंधित रहेंगे।
दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 2 एवं 4 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी।
डीजे, नगाड़ा तथा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
अन्य राज्यों से हवाई जहाज, रेल या सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटीन पर रहना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं माॅल्स में आने जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी एवं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा।
किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ स्वाद या गंध का महसूस नहीं होना, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केंद्र में कोरोना जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पाजीटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति मिलने की शर्त का कड़ई से पालन करना होगा।
यदि किसी क्षेत्र में कोविड 19 पाजीटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल तथा भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारियों को सहयोग नही करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इन्कार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है और इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 सह पठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट -1897, एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के अधीन दंड का भागी होगा।
दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 2 एवं 4 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी।
डीजे, नगाड़ा तथा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
अन्य राज्यों से हवाई जहाज, रेल या सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटीन पर रहना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं माॅल्स में आने जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी एवं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा।
किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ स्वाद या गंध का महसूस नहीं होना, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केंद्र में कोरोना जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पाजीटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति मिलने की शर्त का कड़ई से पालन करना होगा।
यदि किसी क्षेत्र में कोविड 19 पाजीटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल तथा भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारियों को सहयोग नही करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इन्कार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है और इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 सह पठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट -1897, एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के अधीन दंड का भागी होगा।